By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Hindustan ExpressHindustan Express
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना विरोध प्रदर्शन मामले में इमरान खान को किया बरी
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Hindustan ExpressHindustan Express
Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Hindustan Express > Blog > विदेश > पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना विरोध प्रदर्शन मामले में इमरान खान को किया बरी
विदेश

पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना विरोध प्रदर्शन मामले में इमरान खान को किया बरी

Last updated: 2024/07/03 at 5:20 PM
Share
4 Min Read
पाकिस्तान कोर्ट ने तोशाखाना विरोध प्रदर्शन मामले में इमरान खान को किया बरी
SHARE

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पार्टी के कई वरिष्ठ सहयोगियों को जेल में बंद प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में बरी कर दिया।  इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा बरी किए गए अन्य नेताओं में शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर, शहरयार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज और अली नवाज अवान शामिल हैं। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बुधवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया, जिसे पिछले सप्ताह बरी करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुरक्षित रखा गया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के 71 वर्षीय संस्थापक खान और अन्य राजनेताओं के खिलाफ आबपारा पुलिस स्टेशन में पाकिस्तान चुनाव आयोग  ईसीपी के तोशाखाना भ्रष्टाचार के फैसले के खिलाफ विरोध करने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसने उन्हें सीमित समय के लिए पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया था। तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक विभाग है और इसमें अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत किया जाता है। पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने खान को मिले सरकारी उपहारों की बिक्री को लेकर तोशाखाना मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया था जब ईसीपी ने खान को "झूठे बयान और गलत घोषणा" करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। खान ने पहले तर्क दिया था कि चुनाव अधिनियम 2017 में हाल ही में किए गए संशोधन अदालत की सजा के आधार पर किसी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता तय करने में  ईसीपी के अधिकार क्षेत्र को सीमित करते हैं। उन्होंने ईसीपी पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के बजाय 8 फरवरी के आम चुनावों से उन्हें बाहर करने के लिए गैरकानूनी उत्साह और जल्दबाजी के साथ काम करने का आरोप लगाया था। पिछले साल 5 अगस्त को, खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की कैद और 100,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। 2022 में प्रधानमंत्री के पद से हटाए जाने के बाद से खान भ्रष्टाचार से लेकर आतंकवाद तक के कई आरोपों का सामना कर रहे हैं। पीटीआई के संस्थापक पिछले अगस्त से जेल में हैं और इस साल की शुरुआत में देशव्यापी चुनाव से पहले कुछ मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया था। वह दर्जनों अन्य मामलों में भी लड़ रहे हैं। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें सलाखों के पीछे रखने में एकमात्र बाधा इद्दत या गैर-इस्लामिक विवाह का मामला है, जिसकी कार्यवाही चल रही है और न्यायाधीश को उम्मीद है कि इस महीने के भीतर मामला खत्म हो जाएगा।

भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को मिली जमानत

पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। खान और बुशरा बीबी सहित अन्य आरोपियों पर अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में देश के खजाने को लगभग 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। न्यायाधीश मोहम्मद अली वराइच ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में सुनवाई की, जहां खान और बुशरा बीबी दोनों एक अन्य मामले में बंद हैं। अदालत ने बुशरा की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। हालांकि, जमानत दिए जाने के बावजूद 49 वर्षीय बुशरा अपनी अवैध शादी के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण जेल में ही रहेंगी।  

You Might Also Like

सर्वाइवर ने खोला एप्स्टीन की काली दुनिया का पर्दा: ‘हर दिन 10 लड़कियां आती थीं’

पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला, 13 सैनिकों की मौत, 29 घायल

टैरिफ पर ट्रंप ने लिया यू-टर्न, स्मार्टफोन और लैपटॉप को टैरिफ से दी छूट

ट्रंप की धमकी से पनामा सेहमा, चीन की BRI परियोजना को आगे न बढ़ाने का किया ऐलान

US Plane Crash: शवों की संख्या बढ़ी, राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारी

July 3, 2024 July 3, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article राज्यसभा में हंगामे पर AAP सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान राज्यसभा में हंगामे पर AAP सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान
Next Article हरियाणा:नए कानून के तहत जिले में दर्ज हुआ पहला मामला हरियाणा:नए कानून के तहत जिले में दर्ज हुआ पहला मामला
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

प्रस्तावित राज्यपाल दौरे से पहले प्रशासन सतर्क, कलेक्टर जयति सिंह ने नागलवाड़ी में किया निरीक्षण
प्रस्तावित राज्यपाल दौरे से पहले प्रशासन सतर्क, कलेक्टर जयति सिंह ने नागलवाड़ी में किया निरीक्षण
मध्यप्रदेश राज्य
जनदर्शन में उमड़ी भीड़, कलेक्टर ने एक-एक कर सुनी समस्याएं
जनदर्शन में उमड़ी भीड़, कलेक्टर ने एक-एक कर सुनी समस्याएं
छत्तीसगढ़ राज्य
कलेक्टर ने कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के वार्षिक कैलेंडर का किया विमोचन
कलेक्टर ने कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के वार्षिक कैलेंडर का किया विमोचन
छत्तीसगढ़ राज्य
छत्तीसगढ़ में ठंड से बनी रहेगी राहत, लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक तापमान दर्ज
छत्तीसगढ़ में ठंड से बनी रहेगी राहत, लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक तापमान दर्ज
छत्तीसगढ़ राज्य
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र- धौलपुर, जिला- धौलपुर (राजस्थान) होगा।
संपादक - Gaurav Shukla
मोबाइल - 9166652528
ईमेल - contact@hindustanexpress.live

प्रबंध संपादक - Mukesh Rana
मोबाइल - 7239927927

कार्यालय - Dholpur, Rajasthan - 328001
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?