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Hindustan Express > Blog > राज्य > पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर, CO और SHO को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश
राज्य

पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर, CO और SHO को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश

News Desk
Last updated: 2025/01/09 at 1:10 PM
News Desk
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2 Min Read
पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर, CO और SHO को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश
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पटना: पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना से संबंधित मामले में दरभंगा के कलेक्टर, सीओ दरभंगा ऐवं सिमरी थाना के एसएचओ से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने मधुरेश कुमार वर्मा ऐवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन अधिकारियों से यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं इनके विरुद्ध अवमानना का वाद चलाया जाये?. कोर्ट ने सभी अधिकारियों को अगली कोर्ट में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है । उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने 28 मार्च 2024 को इस मामले पर सुनवाई करते हुए दरभंगा के सरवारा में अवैध रूप से बन रहे पंचायत भवन के निर्माण पर रोक लगाया था।

अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त भूमि अस्पताल निर्माण के लिए दान किया था जिस पर अवैध रूप से पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अस्पताल निर्माण के लिए दिये गये भूमि पर पंचायत भवन क्यों बनाया जा रहा है?

कोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि दरभंगा के कलेक्टर द्वारा जवाब नहीं दायर करने की स्थिति में अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर हाईकोर्ट में क्रिस्मस की छुट्टी के दौरान पंचायत भवन का निर्माण दिन रात और तेजी से किया जा रहा है। कोर्ट ने दरभंगा के जिला जज को निर्माण स्थल का मुआईना कर दस दिनों में कोर्ट के समक्ष इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दरभंगा के जिलाधिकारी को पंचायत भवन निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

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