By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Hindustan ExpressHindustan Express
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: न्यू टैक्स रिजीम के 8 फायदे, देखें इनकम टैक्स स्लैब से लेकर मानक कटौती तक की सारी डिटेल्स…
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Hindustan ExpressHindustan Express
Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Hindustan Express > Blog > देश > न्यू टैक्स रिजीम के 8 फायदे, देखें इनकम टैक्स स्लैब से लेकर मानक कटौती तक की सारी डिटेल्स…
देश

न्यू टैक्स रिजीम के 8 फायदे, देखें इनकम टैक्स स्लैब से लेकर मानक कटौती तक की सारी डिटेल्स…

Last updated: 2024/04/22 at 10:35 AM
Share
5 Min Read
न्यू टैक्स रिजीम के 8 फायदे, देखें इनकम टैक्स स्लैब से लेकर मानक कटौती तक की सारी डिटेल्स…
SHARE

 अगर आप वित्त वर्ष (2023-24) यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या ओल्ड।

आज हम आपको बताते हैं कि नई कर व्यवस्था के 8 फायदे, जिसे हमारे एकस्पर्ट्स सीए अजय बगड़िया, सीए संतोष मिश्रा और सीए अभिनंदन पांडेय ने बताया है।

नई कर व्यवस्था के 8 फायदे

1) लोअर टैक्स रेट्स

टैक्स पेयर्स को नई कर व्यवस्था में लो टैक्स रेट्स से लाभ हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप कर देनदारी कम होगी और खर्च करने योग्य आय अधिक होगी।

सीए अजय बगड़िया ने बताया कि मोदी सरकार करदाताओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाकर न्यू टैक्स रिजीम पर जोर दे रही है। नई कर व्यवस्था करदाताओं को काफी कम टैक्स रेट प्रदान करती है।

2) सिम्पल टैक्स स्ट्रक्चर

नई कर व्यवस्था कम टैक्स रेट्स की पेशकश करके कर इस स्ट्रक्चर को बेहद आसान बना दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब्स इस प्रकार हैं।

3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।

3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 5 फीसद टैक्स लगेगा (धारा 87ए के तहत कर छूट उपलब्ध है)

6 लाख से 9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 फीसद टैक्स लगेगा (7 लाख रुपये तक की आय पर धारा 87ए के तहत कर छूट उपलब्ध है)

9 लाख से 12 लाख रुपये के बीच आय पर 15 फीसद टैक्स लगेगा।

12 लाख से 15 लाख रुपये के बीच आय पर 20 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है।

15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

3) कोई कर कटौती नहीं

नई व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए समय और प्रयास की बचत करने के उद्देश्य से टैक्स डिडक्शन को ट्रैक करने और दावा करने की आवश्यकता को खत्म कर दी गई है।

सीए अभिनंदन पांडेय कहते हैं, ” करदाताओं को खर्च और निवेश के लिए विवरण और साक्ष्य एकत्र करने और सबमिट करने की परेशानी भी नहीं है।”

4) मूल छूट सीमा यानी बेसिक एक्जंप्शन लिमिट

सीए संतोष मिश्रा कहते हैं, “बेसिक एक्जंप्शन लिमिट ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है। यह बढ़ी हुई छूट सीमा न्यू टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाती है। ध्यान दें कि सबसे हाई टैक्स रेट यानी 30%, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर लगाई जाएगी।”

5) सरचार्ज रेट में बदलाव

नई कर व्यवस्था के लागू होने से सरचार्ज 37% से घटकर 25% हो गई है। यह 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए लागू है। यह घटा हुआ सरचार्ज केवल उन करदाताओं के लिए मान्य है, जो नई कर व्यवस्था चुनते हैं और जिनकी आय ₹5 करोड़ से अधिक है।

6) छूट सीमा में बदलाव

सीए अजय बगड़िया कहते हैं, “ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपये तक की आय के लिए लागू छूट सीमा 12,500 रुपये है। हालांकि, नई कर व्यवस्था के तहत यदि कर योग्य आय ₹7 लाख से कम या उसके बराबर है, तो यह छूट सीमा बढ़कर ₹25,000 हो गई है। ध्यान दें कि धारा 87ए छूट दोनों आयकर व्यवस्थाओं के तहत लागू है। फिर, बजट घोषणा ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्सेबल लिमिट को ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया गया।”

7) मानक कटौती

पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों की मानक कटौती ₹50,000 है।

8) लीव इनकैशमेंट पर छूट

न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको लीव इनकैशमेंट पर छूट मिलेगी। सीए संतोष मिश्रा कहते हें, “बजट 2023 में, गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट की छूट सीमा 8 गुना यानी ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई थी। इसलिए सेवानिवृत्ति पर धारा 10(10AA) के अनुसार, ₹25 लाख तक की लीव इनकैशमेंट टैक्स फ्री है।”

नई व्यवस्था के तहत अन्य कटौतियां

पारिवारिक पेंशन इनकम से 15,000 रुपये या पेंशन का 1/3 (जो भी कम हो) की कटौती।

धारा 80CCH(2) के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड में भुगतान की गई या जमा की गई राशि की कटौती।

Post Views: 7

You Might Also Like

हिमालय की गोद से प्राप्त शुद्ध जल से निर्मित टेंसबर्ग, दिल्ली के बीयर बाजार में गुणवत्ता की नई क्रांति…

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आरोप: AAP ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया

ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर लगाया टैरिफ, भारत पर असर की संभावना पर वित्त मंत्री ने दिया बयान

केंद्र सरकार ने जेंडर बजट में 37.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, 4.49 लाख करोड़ रुपये का हुआ आवंटन

उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा- अवैध प्रवासियों को नहीं झेल सकता देश, युवाओं से की बड़ी अपील

April 22, 2024 April 22, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article इजरायली हमले में मरे एक ही घर के 13 बच्चे, पर एक करिश्मा भी- मां की मौत के बाद जन्मी बच्ची… इजरायली हमले में मरे एक ही घर के 13 बच्चे, पर एक करिश्मा भी- मां की मौत के बाद जन्मी बच्ची…
Next Article रेड लाइन पार मत करो; US पर ही भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, आखिर जो बाइडेन ने ऐसा क्या किया… रेड लाइन पार मत करो; US पर ही भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, आखिर जो बाइडेन ने ऐसा क्या किया…
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

प्रस्तावित राज्यपाल दौरे से पहले प्रशासन सतर्क, कलेक्टर जयति सिंह ने नागलवाड़ी में किया निरीक्षण
प्रस्तावित राज्यपाल दौरे से पहले प्रशासन सतर्क, कलेक्टर जयति सिंह ने नागलवाड़ी में किया निरीक्षण
मध्यप्रदेश राज्य
जनदर्शन में उमड़ी भीड़, कलेक्टर ने एक-एक कर सुनी समस्याएं
जनदर्शन में उमड़ी भीड़, कलेक्टर ने एक-एक कर सुनी समस्याएं
छत्तीसगढ़ राज्य
कलेक्टर ने कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के वार्षिक कैलेंडर का किया विमोचन
कलेक्टर ने कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के वार्षिक कैलेंडर का किया विमोचन
छत्तीसगढ़ राज्य
छत्तीसगढ़ में ठंड से बनी रहेगी राहत, लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक तापमान दर्ज
छत्तीसगढ़ में ठंड से बनी रहेगी राहत, लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक तापमान दर्ज
छत्तीसगढ़ राज्य
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र- धौलपुर, जिला- धौलपुर (राजस्थान) होगा।
संपादक - Gaurav Shukla
मोबाइल - 9166652528
ईमेल - contact@hindustanexpress.live

प्रबंध संपादक - Mukesh Rana
मोबाइल - 7239927927

कार्यालय - Dholpur, Rajasthan - 328001
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?