By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Hindustan ExpressHindustan Express
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद अपनी गलती को माना, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की फांसी के मामले पर सवाल उठाए गए हैं…
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Hindustan ExpressHindustan Express
Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Hindustan Express > Blog > विदेश > पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद अपनी गलती को माना, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की फांसी के मामले पर सवाल उठाए गए हैं…
विदेश

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद अपनी गलती को माना, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की फांसी के मामले पर सवाल उठाए गए हैं…

Last updated: 2024/03/07 at 10:20 AM
Share
3 Min Read
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद अपनी गलती को माना, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की फांसी के मामले पर सवाल उठाए गए हैं…
SHARE

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल पहले फांसी पर लटकाए गए पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को मिली सजा के मामले में गलती मानी है।

अदालत ने कहा कि 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को सैन्य शासन में फांसी दी गई थी। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा था, लेकिन उनके खिलाफ ट्रायल सही से नहीं चला।

बीते कई सप्ताह से इस मामले में सुनवाई चल रही थी और सोमवार को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस काजी फैज इसा ने कहा, ‘हम नहीं मानते कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ सही से केस चला था और न ही पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया।’

जुल्फिकार अली भुट्टो को मिली सजा के फैसले पर समीक्षा याचिका 2011 में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दायर की थी।

आसिफ अली जरदारी रिश्ते में भुट्टो के दामाद हैं और अब उनकी बनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया भी हैं।

जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा को लेकर पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में बहस चलती रही है कि उन्हें जल्दबाजी में फांसी की सजा दी गई थी और उनके खिलाफ सही से ट्रायल नहीं चलाया गया। इसी मामले में जरदारी ने केस दायर किया था। जिस पर सुनवाई के बाद अब 13 साल बाद फैसला आया है

इस याचिका की सुनवाई 9 सदस्यों वाली संवैधानिक बेंच ने की। अदालत में सुनवाई के दौरान एक वकील ने तो यहां तक कहा कि भुट्टो के खिलाफ हत्या का केस नहीं चला बल्कि केस की हत्या हुई थी।

इस मामले में ऐतिहासिक फैसले के बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारे परिवार की तीन पीढ़ियों ने अदालत के इन शब्दों को सुनने के लिए इंतजार किया। अदालत अब इस मामले में डिटेल ऑर्डर जारी करेगी।

पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन भी मानते रहे हैं कि जिया उल हक के 11 सालों के शासन में तानाशाही का दौर था और लोकतंत्र को खत्म किया गया। 

पूर्व पीएम के करीबी रहे लंदन स्थित राजनीतिक विश्लेषक यूसुफ नजर ने कहा कि जिया के दौर में लोकतंत्र खत्म हो गया था। पूरी तरह से सैन्य कानून लागू थे और किसी को भी सजा दी जा रही थी।

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में उस दौर में पीपीपी के कार्यकर्ताओं को मार डाला गया और उन्हें अपमानित किया गया।

यही नहीं नजर ने कहा कि जिया उल हक का ही दौर था, जब पाकिस्तान धार्मिक कट्टरता की ओर तेजी से बढ़ा। देश में आतंकवाद ने पनाह ली और अफगानिस्तान के बहाने आतंकवाद की पौध पैदा हो गई। 

You Might Also Like

सर्वाइवर ने खोला एप्स्टीन की काली दुनिया का पर्दा: ‘हर दिन 10 लड़कियां आती थीं’

पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला, 13 सैनिकों की मौत, 29 घायल

टैरिफ पर ट्रंप ने लिया यू-टर्न, स्मार्टफोन और लैपटॉप को टैरिफ से दी छूट

ट्रंप की धमकी से पनामा सेहमा, चीन की BRI परियोजना को आगे न बढ़ाने का किया ऐलान

US Plane Crash: शवों की संख्या बढ़ी, राहत और बचाव कार्य में जुटे अधिकारी

March 7, 2024 March 7, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article कोरोना महामारी के कारण, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और अन्य 4 राज्यों में स्थिति गंभीर हो रही है, जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी संक्रमित हो गए हैं… कोरोना महामारी के कारण, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और अन्य 4 राज्यों में स्थिति गंभीर हो रही है, जिससे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी संक्रमित हो गए हैं…
Next Article क्या चुनाव आयोग ने कर लिया है EVM पर बैन का फैसला? वायरल दावों की सच्चाई क्या है?… क्या चुनाव आयोग ने कर लिया है EVM पर बैन का फैसला? वायरल दावों की सच्चाई क्या है?…
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

प्रस्तावित राज्यपाल दौरे से पहले प्रशासन सतर्क, कलेक्टर जयति सिंह ने नागलवाड़ी में किया निरीक्षण
प्रस्तावित राज्यपाल दौरे से पहले प्रशासन सतर्क, कलेक्टर जयति सिंह ने नागलवाड़ी में किया निरीक्षण
मध्यप्रदेश राज्य
जनदर्शन में उमड़ी भीड़, कलेक्टर ने एक-एक कर सुनी समस्याएं
जनदर्शन में उमड़ी भीड़, कलेक्टर ने एक-एक कर सुनी समस्याएं
छत्तीसगढ़ राज्य
कलेक्टर ने कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के वार्षिक कैलेंडर का किया विमोचन
कलेक्टर ने कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के वार्षिक कैलेंडर का किया विमोचन
छत्तीसगढ़ राज्य
छत्तीसगढ़ में ठंड से बनी रहेगी राहत, लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक तापमान दर्ज
छत्तीसगढ़ में ठंड से बनी रहेगी राहत, लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक तापमान दर्ज
छत्तीसगढ़ राज्य
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री ( समाचार / फोटो / विडियो आदि ) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता / खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी प्रकार के विवादों का न्याय क्षेत्र- धौलपुर, जिला- धौलपुर (राजस्थान) होगा।
संपादक - Gaurav Shukla
मोबाइल - 9166652528
ईमेल - contact@hindustanexpress.live

प्रबंध संपादक - Mukesh Rana
मोबाइल - 7239927927

कार्यालय - Dholpur, Rajasthan - 328001
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?