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Hindustan Express > Blog > राज्य > छत्तीसगढ़ > बिना अनुमति नलकूप खनन करते दो बोर गाड़ी जब्त
छत्तीसगढ़राज्य

बिना अनुमति नलकूप खनन करते दो बोर गाड़ी जब्त

News Desk
Last updated: 2025/04/14 at 6:50 PM
News Desk
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1 Min Read
बिना अनुमति नलकूप खनन करते दो बोर गाड़ी जब्त
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बिलासपुर,

कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर दो बोर गाड़ी जब्त कर लिए गए। सकरी तहसील के ग्राम खरकेना में  प्रतिबंध के बावजूद बोर खनन कार्य किया जा रहा था। गौरतलब है कि कलेक्टर ने जिले को जलाभाव क्षेत्र घोषित किया है। बिना अनुमति के बोर खनन पर रोक लगा दी है। एक सप्ताह पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। केवल सरकारी एजेंसी पीएचई और नगरीय निकाय ही पेयजल के लिए बोर खनन का कार्य कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करते हुए बोर खनन की शिकायत सवेरे कलेक्टर को मिली। उन्होंने सकरी तहसीलदार  आकाश गुप्ता को तत्काल मौके पर रवाना किया। तहसीलदार ने खरकेना पहुंचकर जांच शुरू की। खनन कराने की कोई अनुमति उनके पास उपलब्ध नहीं था। दो गाड़ी थे। दोनों को जब्त कर हिर्री थाने में खड़ी कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी के आदेश पर छत्तीसगढ़  जल परिरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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